रायगढ़

नगरीय निकाय चुनाव लडऩे वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्ययों का अंतिम लेखा 22 जनवरी तक करना होगा प्रस्तुत

रायगढ़, 23 दिसम्बर2021/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति)आदेश 2019 की कंडिका 7 के अनुसार नगरीय निकाय निर्वाचन लडऩे वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर अर्थात 22 जनवरी 2022 तक निर्वाचन व्ययों का अंतिम लेखा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ के पास दाखिल करना अनिवार्य है। जिसमें उन्हें निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर (प्रोफार्म क), प्रोफार्मा-क में दर्ज प्रविष्टियों से संबंधित समस्त मूल व्हाउचर, निर्वाचन व्वय का सार विवरण (प्रोफार्मा-ख), शपथ पत्र (प्रोफार्मा-ग) एवं बैंक खाता स्टेटमेंट अद्यतन स्थिति में जमा करना होगा।
उपरोक्त समस्त दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा अभिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित किया जाकर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि के अंदर दाखिल किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा छ.ग.नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14-ग/छ.ग.नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ग के अधीन निरर्हित किए जाने का प्रावधान है। अतएव अपना निर्वाचन व्यय लेखा नियत समयावधि में जमा कराना होगा। लेखा जमा नहीं किये जाने की स्थिति में होने वाली किसी भी कार्यवाही की संपूर्ण जवाबदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी।

Narayan dubey

संपादक शिखर न्यूज छत्तीसगढ़

Related Articles

Latest
सिरपुर महोत्सव में कथक नृत्यांगना अश्विका साव का सम्मान कलचुरी रत्न सम्मान से सम्मानित हुए प्रकाश सिन्हा धान खरीदी: किसानों के हित में अतिरिक्त दो दिवस 5 और 6 फरवरी को होगी धान खरीदी मीत ब्रदर्स की धमाकेदार प्रस्तुति के साथ होगा सिरपुर महोत्सव का भव्य समापन गढ़फुलझर वितरण केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का भव्य आयोजन गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण का बजट - प्रकाश सिन्हा लफंदी ( राजिम) के ओमप्रकाश साहू को पीएचडी की उपाधि, क्षेत्र में खुशी की लहर आईआईसी–आईएसबीएम विश्वविद्यालय में नवाचार प्रदर्शनी कार्यक्रम–2026 का भव्य आयोजन सम्पन्न माधव साव बने भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री, संगठन को मिलेगी नई मजबूती मुख्यमंत्री ने सिरपुर महोत्सव के सफल आयोजन के लिए दी शुभकामनाएँ