महासमुंद

गैस एजेंसी एवं होटलों से घरेलू गैस सिलेंडर जप्त

महासमुंद //शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री विनय लंगेह के द्वारा जिले में संचालित समस्त गैस एजेन्सियों को अपने स्टॉक की जानकारी को अद्यतन रखने का निर्देश दिया गया था, जिसके परिपेक्ष्य में खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा गत दिवस विकासखण्ड बसना स्थित गैस एजेन्सी बंसुलीडीह इंडेन ग्रामीण वितरण की जांच किया गया। जांच में एजेन्सी में स्टॉक मूल्य बोर्ड अद्यतन नही किया जाना एवं स्टॉक पंजी संधारण नही जाना पाया गया। स्टॉक के भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक में सर्वर अनुसार एवं भौतिक रुप में पाये स्टॉक में अंतर पाया गया जिसके कारण संबंधित गैस एजेन्सी के द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 के प्रावधानो का उल्लंघन किये जाने के कारण गैस एजेन्सी के संचालक श्री तिरिथ राम पटेल से 648 नग गैस सिलेण्डर जप्त किया गया।

इसी तरह खाद्य विभाग के सयुंक्त जांच दल द्वारा महासमुन्द के होटलो, ढाबो एवं ठेलो में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानो की जांच की गई। जिसमें (1) दीपक चाट सेंटर में 02 नग घरेलु सिलेण्डर, (2) संदीप दाबेली सेंटर में 01 नग घरेलु सिलेण्डर, (3) ईडली दोसा सेंटर में 01 नग घरेलु सिलेण्डर, (4) शाही बिरयानी सेंटर में 01 नग घरेलु सिलेण्डर, (5) नवनीत पान चाय काफी में 01 नग घरेलु सिलेण्डर, (6) राजेश नाश्ता सेंटर में 01 नग घरेलु सिलेण्डर इस प्रकार कुल 06 प्रतिष्ठानो से कुल 7 नग घरेलु एलपीजी सिलेंडर का व्यवसायिक दुरुपयोग पाये जाने पर जप्त किया गया है। संबंधित गैस एजेन्सी एवं प्रतिष्ठानो के द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 के प्रावधानो का उल्लंघन किये जाने के कारण घरेलु गैस सिलेण्डरो की जप्ती का प्रकरण सक्षम न्यायालय महासमुन्द में प्रस्तुत किया जा रहा है।

खाद्य अधिकारी श्री अजय यादव द्वारा यह अपील किया गया है कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानो में ईंधन के रुप में व्यवसायिक सिलेण्डरो का उपयोग करें। होटलो एवं ढाबो की नियमित जांच खाद्य विभाग द्वारा किया जाता रहेगा। घरेलु गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग करते पाये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानो के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

Narayan dubey

संपादक शिखर न्यूज छत्तीसगढ़

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